Tax Audit Due Date Extension Latest News: अब 31 अक्टूबर तक मिली राहत, जानें किसे करना होगा ऑडिट

Tax Audit Due Date Extension Latest News
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Tax Audit Due Date टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। Tax audit due date extension latest news के अनुसार, आयकर विभाग (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह फैसला उन सभी व्यवसायों और प्रोफेशनल्स के लिए अहम है, जिन्हें आयकर कानून के तहत ऑडिट कराना अनिवार्य है वो लोग काफी उम्मीद भी लगाए बैठे थे की तारीख में छूट दी जाए ।

Newstop ने पहले ही कहा था की, इस बार ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के जरिए ही फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD में e-filing पोर्टल पर सबमिट की जा सकती है। इसलिए इसमें देर भी लग सकती है । और सरकार इसकी तारीख में बदलाव भी कर सकती है ।

Tax Audit Due Date Extension Latest News Twitter पर चर्चा

CBDT के इस फैसले ने सोशल मीडिया, खासकर Twitter/X पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। कई टैक्सपेयर्स और CA ने डेडलाइन बढ़ाने के लिए लंबे समय से मांग की थी। इस वजह से सरकार ने लचीलापन दिखाते हुए एक महीने की राहत दी है। इसकी घोषणा CBDT के ट्विटर हैन्डल पर पोस्ट के जरिए की गई ।

Tax Audit Due Date Extension Latest News Supreme Court में क्यों हुआ जिक्र?

दिलचस्प बात यह है कि टैक्स ऑडिट ड्यू डेट का मुद्दा Supreme Court में भी सुनवाई के दौरान उठा था। कई टैक्सपेयर्स ने तकनीकी गड़बड़ियों और हेल्थ इश्यूज के कारण राहत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सीधे निर्देश नहीं दिए, लेकिन CBDT ने प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए डेडलाइन बढ़ा दी। जिससे अब टैक्सपेयर्स के लिए थोड़ी राहत मिल गई है ।

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CBDT Twitter Date Extension Latest News: किन्हें करना होगा टैक्स ऑडिट?

AY 2025-26 में निम्नलिखित लोगों को टैक्स ऑडिट कराना होगा:

  • जिनका कारोबार ₹1 करोड़ से अधिक टर्नओवर का है (अगर कैश ट्रांजैक्शन ≤ 5% हैं तो लिमिट ₹10 करोड़ तक बढ़ती है)।

  • प्रोफेशनल्स जिनकी सालाना आय ₹50 लाख से ज्यादा है।

  • वे लोग जो 44AD, 44ADA, 44AE जैसी presumptive taxation schemes में आते हैं, लेकिन prescribed प्रॉफिट से कम डिक्लेयर करते हैं और उनकी आय basic exemption limit से अधिक है।

इन सभी लोगों व कंपनिओं को tax audit करवाना अनिवार्य है ।

Income Tax Due Date Extension Latest News: पेनल्टी का क्या होगा?

अगर आप तय समय तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करते हैं, तो Section 271B के तहत पेनल्टी लग सकती है। यह पेनल्टी आपके टर्नओवर का 0.5% या अधिकतम ₹1.5 लाख तक हो सकती है। हालांकि अगर आपके पास reasonable cause (जैसे गंभीर बीमारी, natural disaster या पोर्टल गड़बड़ी) है तो पेनल्टी से राहत मिल सकती है। लेकिन पेनल्टी में बिल्कुल छूट दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । इसलिए समय रहते tax audit करवा लेना ही सही समझदारी वाला काम है ।

Tax Audit Due Date Extension for AY 2025-26: ITR फाइलिंग पर असर

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, तो ITR फाइल करना मुश्किल हो सकता है। दरअसल, Income Tax portal पर ITR तभी वैध मानी जाती है जब ऑडिट रिपोर्ट साथ में अपलोड हो। नहीं तो, आपका रिटर्न defective या invalid माना जा सकता है। इसलिए audit report सबमिट करना अनिवार्य हो जाता है ।